अमृतसर,11 नवंबर : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2024 पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए थे कि 15 दिन के भीतर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाए। राज्य सरकार ने यह आदेश नहीं माने और सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में चली गई जहां आज इस याचिका पर सुनवाई हुई।माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पंजाब सरकार 2 सप्ताह के भीतर निगम चुनाव संबंधी शेड्यूल जारी करे और अगले 8 सप्ताह के भीतर यह निगम चुनाव करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनाव करवाने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि जनवरी में सरकार की तरफ से चुनाव करवाए जाएगे।
5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल हुआ पूरा
राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना में नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी से 15 दिनों में जारी की जाए।
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