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चुनाव खर्च की लिमिट तय, नगर निगम वार्ड उम्मीदवार  4 लाख रुपए तक खर्च कर सकते

अमृतसर, 8 दिसंबर: राज्य चुनाव आयोग ने इस बार निकाय चुनावों के दौरान किए जा सकने वाले खर्च की सीमा भी तय कर दी है। इसके तहत नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 4 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा। इसी तरह म्यूनिसिपल काउंसिल क्लास 1 के लिए 3 लाख 60 हजार का खर्चा तय है।
म्यूनिसिपल काउंसिल में क्लास 2 के लिए 2 लाख 30 हजार और क्लास 3 के लिए 2 लाख की लिमिट होगी। हर उम्मीदवार को खर्च की डिटेल चुनाव खत्म होने के बाद 30 दिनों में जमा करवानी होगी। हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक जनरल ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा।

चुनाव के दिन ही परिणाम

9 दिसंबर को पंजाब में चुनावों का नोटिफिकेशन जारी होगा। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे।  14 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न बांट दिए जाएंगे। इसके बाद 21 दिसंबर को नगर निगम चुनाव होंगे। शाम शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। इसके बाद मतगणना शुरू होगी। शाम को रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। 

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