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स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए भेजी विशेष टीम

जांच कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम । 

अमृतसर, 4 फरवरीः  पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार आज सिविल सर्जन अमृतसर डॉ. किरणदीप कौर के दिशा-निर्देशों और जिला तंबाकू कंट्रोल नोडल अधिकारी-कम-डीडीएचओ के नेतृत्व में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए सिविल कार्यालय से एक विशेष टीम रवाना की गई। डॉ. जगजोत कौर, जिसमें जिला एम.ई.आई.ओ.  अमरदीप सिंह, डॉ. जसमीत कौर, एस.आई.  परमजीत सिंह, राजिंदर सिंह, मंगल सिंह, राजेश कुमार, दीपक कुमार, सुरजीत सिंह, रशपाल सिंह, हरविंदर सिंह व सहयोगी स्टाफ मौजूद था।  इस टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ मौके पर कार्रवाई करते हुए निरीक्षण किया, जिसके दौरान रणजीत एवेन्यू व एमके होटल के सामने वाले क्षेत्रों में 13 दुकानदारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 6 लोगों के खिलाफ मौके पर ही चालान काटे गए। गया।

“तम्बाकू एक दर्दनाक मौत है और यह लिखना अनिवार्य है कि यह कैंसर का कारण बनता है।”

  इस अवसर पर जानकारी देते हुए जिला नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी.  डॉ. जगनजोत कौर ने कहा कि जिले में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा तथा भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ निर्धारित फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य किया गया है। एक निर्धारित मानक और उस पर शब्द “तम्बाकू एक दर्दनाक मौत है और यह लिखना अनिवार्य है कि यह कैंसर का कारण बनता है।”  अतः उपरोक्त मानकों के बिना तम्बाकू बेचना कानूनी अपराध है।  इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर खुली सिगरेट बेचना और तम्बाकू धूम्रपान करना भी दंडनीय/जुर्माना योग्य अपराध है।

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