Breaking News

हाई कोर्ट ने सवेरा होटल की अपील की खारिज : अब नगर निगम कोई भी कार्रवाई कर सकती है

निर्माणाधीन सवेरा होटल की तस्वीर।

अमृतसर, 3 मई (राजन): माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर द्वारा सवेरा होटल के मालिकों द्वारा डाली गई अपील खारिज कर दी है। टाउन हॉल क्षेत्र में बन चुके मल्टी स्टोरी सवेरा होटल के मालिकों द्वारा हाई कोर्ट में अपने होटल के निर्माण को लेकर याचिका का दायर की हुई थी। जिस पर हाई कोर्ट ने स्टेटस क़्यू जारी किया हुआ था।स्टेटस क़्यू होने के कारण नगर निगम का एमटीपी विभाग इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। एमटीपी विभाग द्वारा सवेरा होटल को सील किया हुआ था। आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर द्वारा याचिका को खारिज करने पर स्टेटस क़्यू वेकेट हो गया है। अब नगर निगम का एमटीपी विभाग नक्शे  के विपरीत बनी इस होटल की मंजिलों को हटा सकता है।

बैंक की अपील भी हुई खारिज

इस होटल के मालिको द्वारा होटल के निर्माण के चलते ही होटल के नीचे एक बैंक को किराए की लीज की हुई थी। जिस पर वहां पर एक बैंक चल रहा हैं। बैंक द्वारा भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उनको बैंक खाली करने के लिए कुछ समय दिया जाए। हाईकोर्ट द्वारा पहले आदेश जारी किए गए थे कि इस होटल में बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए नीचे पहले बैंक खाली करवा कर किराए की लीज समाप्त की जाए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर द्वारा आज बैंक की अपील को भी खारिज कर दिया है।

क्या अधिकारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई

हाईकोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर द्वारा आज स्पीकिंग ऑर्डर सुना दिए गए हैं। अभी ऑर्डर अपलोड होने बाकी है। ऑर्डर अपलोड होने के बाद पूरी पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि पहले न्यायाधीश हर्ष बांगर ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जब जब इस होटल का अवैध निर्माण होता रहा तब तब एमटीपी विभाग के इस क्षेत्र में कौन-कौन से अधिकारी तैनात रहे हैं। उन पर क्या बनती कार्रवाई की है। जिस पर उस वक्त नगर निगम के वकील द्वारा कहा गया था कि इस क्षेत्र में जिस जिस भी एमटीपी विभाग के अधिकारी की ड्यूटी रही है,उसकी सूची बनाकर कार्रवाई करने के लिए पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिस को भेजी हुई है। किंतु अभी तक किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है। अब ऑर्डर अपलोड होने के बाद पता चलेगा कि अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करने के आदेश आते हैं।

” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

About amritsar news

Check Also

आवारा कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग प्वाइंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन हेतु एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

निगम अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए एडिशनल कमिश्नर। अमृतसर, 20 जनवरी(राजन):माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *