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ब्लास्टिक फार्मा कंपनी के मालिक दीपक भंडारी ने रखा अपना पक्ष : कहा; वह कोई ड्रग पेडलर नहीं है

दीपक भंडारी लाइव होकर बताते हुए।

अमृतसर, 5 मई : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने नशे की दवाइयां बेचने को लेकर ब्लास्टिक फार्मा के पार्टनरो व दो अस्पताल के डॉक्टरो के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया हुआ है। एनसीबी ने इस वक्त कंपनी के पार्टनर अमित भंडारी को रिमांड में रखा हुआ है और  जांच चल रही है।इस मामले में ब्लीस्टा कंपनी के मालिक और वेब चैनल चलाने वाले दीपक भंडारी द्वारा सोशल मीडिया में लाइव होकर अपना पक्ष रखा गया है। दीपक भंडारी का कहना है कि वह और उसका परिवार कोई ड्रग पेडलर नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन दो अस्पतालों की डॉक्टरो के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है, वह भी कोई नशा बेचने वाले व्यापारी नहीं है। दीपक भंडारी ने कहा कि उनकी लीगल टीम काम कर रही है क्योंकि यह कानूनी मामला है, इसे कानून के अनुसार ही लड़ा जाएगा।

दीपक भंडारी लाइव होकर बताते हुए।

जांच जारी, एजेंसियां सख्त

एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, कंपनी द्वारा ऑनलाइन और फिजिकल सप्लाई चैनलों के जरिए प्रतिबंधित दवाइयों की लिंग की जांच हो रही है। बरामद दवाओं की कंट्रोल लिस्ट में शामिल होने के चलते इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।यह मामला उस वक्त और गंभीर हो गया था जब एनसीबी ने छापा मारकर ब्लास्टिक फार्मा से बड़ी मात्रा में सेंसिटिव और नशे की दवाएं बरामद की थीं। इसके बाद ही कंपनी और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। 

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