
अमृतसर, 20 मई: एडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) तृप्तजोत कौर ने पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज 7 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले दोषी उमेश यादव को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि आरोपी, जो टाइल लगाने के लिए मजदूर के रूप में काम करता था, शिकायतकर्ता के घर काम करने आया और उसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया तथा उसका यौन शोषण किया, जब वह लगभग 7 वर्ष की थी। घटना के समय दूसरे कमरे में थी तथा बच्ची अपने घर के दूसरी ओर खेल रही थी। इस दौरान वह बाथरूम गई थी, उस समय दोषी ने बच्ची को अकेला देखकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस जघन्य अपराध के लिए अदालत ने दोषी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के माध्यम से अदालत ने संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसे अपराध न हों और दुष्ट तत्वों पर कानून का भय बना रहे।
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