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प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर सरकार की ओटीएस स्कीम का लाभ उठाएं : 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए: गुलप्रीत सिंह औलख

नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए।

अमृतसर, 26 मई (राजन):पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए एक बार फिर से वन टाइम सेटलमेंट(OTS)स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत लोग वर्ष 2013-14 से 31 मार्च 2025 तक का बकाया टैक्स बिना ब्याज और जुर्माने के जमा कर सकते हैं। जिसको लेकर आज नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख द्वारा निगम अधिकारियों के साथ इस संबंध में एक बैठक की गई। बैठक में कमिश्नर औलख  ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस ओटीएस स्कीम की जानकारी शहरवासियों तक पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि लोग 31 जुलाई 2025 तक बिना ब्याज और जुर्माने के अपना टैक्स जमा कर सकें। इस बैठक में एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह, जॉइंट कमिश्नर जयइंदर सिंह, सहायक कमिश्नर विशाल वधावन और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

निगम द्वारा जीआईएस सर्वे करवाया जाएगा

कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने बताया कि आने वाले समय में नगर निगम द्वारा जीआईएस सर्वे करवाया जाएगा, जिससे शहर की सभी रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी का डेटा सामने आएगा और जिन प्रॉपर्टी पर अब तक टैक्स नहीं भरा गया है, उन पर भारी ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा।  कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख  ने शहरवासियों से अपील की कि सरकार की इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अधिकतम लाभ उठाएं ताकि भारी ब्याज और जुर्माने से राहत मिल सके।

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