
अमृतसर, 21 जुलाई (राजन): नगर निगम एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने जानकारी दी कि शहर में कई स्थानों पर लोगों के स्वामित्व या कब्जे वाले खाली प्लॉटों में नियमित रूप से कूड़ा, गंदगी और गंदा पानी जमा होता रहता है, जिससे मच्छर आदि पनपते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं। यह स्थिति नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और जानलेवा खतरा बन चुकी है। इसलिए इन खाली प्लॉटों की नियमित सफाई अति आवश्यक है।उन्होंने बताया कि इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर, अमृतसर द्वारा भी “नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023की धारा 163 के अंतर्गत नगर निगम को उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसलिए निगम के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इन प्लॉट मालिकों के खिलाफ चालान काटे जाएं और आवश्यकता पड़ने पर सफाई का खर्च उनसे वसूल किया जाए।
निगम द्वारा ऐसे प्लॉट मालिकों को बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी
एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी प्लॉट सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके मालिकों पर नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और यदि नगर निगम द्वारा सफाई करवाई जाती है तो उसका खर्च संबंधित मालिक से वसूला जाए। उन्होंने बताया कि निगम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार आज निगम द्वारा ऐसे प्लॉट मालिकों को बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनके प्लॉटों की सफाई निगम की मशीनरी और मैनपावर लगाकर की गई है।
ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक को 16,832 रुपए का बिल भेजा गया
इस कड़ी में आज फतेहगढ़ चूड़ियां रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक को 16,832 रुपए का बिल भेजा गया है। इस प्लॉट मालिक को पहले ही चालान और नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए नगर निगम को यह कदम उठाना पड़ा। एडिशनल कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी जहाँ-जहाँ निगम अपनी स्तर पर सफाई करेगा, वहाँ के प्लॉट मालिकों को बिल भेजे जाएंगे और उनसे रिकवरी की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की गई है कि जिनके प्लॉटों में गंदगी है, वे स्वेच्छा से उनकी सफाई करवाएं, अन्यथा नगर निगम इसी तरह चालान और नोटिस जारी करता रहेगा और सफाई करवा कर बिल सौंपेगा।
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