
अमृतसर,20 अगस्त:माननीय न्यायाधीश तृप्तजोत कौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अमृतसर की अदालत ने विशाल कुमार पुत्र राजेश कुमार को एफआईआर संख्या 43/2023, थाना मजीठा रोड, अमृतसर में धारा 363/366 आईपीसी और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के अनुसार, घटना वाले दिन यानी 26.04.2023 को आरोपी लगभग 12 साल की नाबालिका को शादी का झांसा देकर बरेली ले गया और फिर ब्यावर, (राजस्थान) ले गया, जहाँ उसने किराए के मकान में उसकी सहमति के बिना उसके साथ बलात्कार करता रहा। इसको लेकर थाना मजीठा रोड की पुलिस ने मामला दर्ज करके दोषी विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जिस पर अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया।इस सजा के माध्यम से अदालत समाज को यह संदेश देती है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो।
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