
अमृतसर,30 अगस्त (राजन): पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर पार्टियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम जारी की थी। इस ओटीएस स्कीम के मध्य नजर साल 2013 से लेकर 31 मार्च 2025 तक कोई भी पार्टी बिना जुर्माना और ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकती है। इस स्कीम को अब एक दिन ही शेष रह गया है। 31 अगस्त को यह स्कीम समाप्त हो रही है। नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल द्वारा जारी किए गए अधिशो के अनुसार शनिवार और रविवार छुट्टी होने के बावजूद नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स विभाग और टैक्स लेने वाले सीएफसी सेंटर खुले रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के सभी अधिकारी भी छुट्टी होने के बावजूद शनिवार और रविवार कार्य करेंगे। आज छुट्टी होने के बावजूद नगर निगम को 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है।
कुल 14. 64 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स हुआ एकत्रित

नगर निगम के सहायक कमिश्नर दलजीत सिंह अजनाला ने बताया कि निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल के आदेशों के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी टैक्स एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अगस्त 2025 तक 14.64 करोड रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हो गया है। जबकि पिछले वित्त वर्ष में अब तक 6.83 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हुआ था। उन्होंने बताया कि कल 31 अगस्त रविवार को भी प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए नगर निगम के मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू और ज़ोनल कार्यालय के सीएफसी सेंटर खुले रहेंगे। तुमने बताया कि अधिकारियों द्वारा कैंप लगाकर भी टैक्स एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त के बाद डिफॉल्टर पार्टियों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर भारी भरकम जुर्मान व ब्याज अदा करना पड़ेगा।
30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की मिलेगी रिबेट
सहायक कमिश्नर दलजीत सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष यानी 2025- 26 साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 30 सितंबर तक 10% रिबेट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स विभाग का 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
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