
अमृतसर,12 सितंबर:खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुर को तरनतारन की एडिशनल सेशन कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। अब उनकी विधायकी पर तलवार लटक गई है। कि उनकी विधायकी निष्कासित हो सकती है, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई है।
12 साल पुराना है मामला
10 सितंबर को अदालत ने 12 साल पहले युवती से मारपीट करने और छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अदालत ने घटना के वक्त टैक्सी ड्राइवर रहे विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के अलावा 5 पुलिसकर्मियों दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्वनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह को भी दोषी ठहराया था। हालांकि, कोर्ट ने गगनदीप सिंह और पुलिसकर्मी नरिंदरजीत सिंह और गुरदीप/राज को ज्यूडिशियल हिरासत में नहीं भेजा ।यह पूरा मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे । उन पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था।
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