
अमृतसर, 16 नवंबर(राजन): अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 1.01 किलो हेरोइन और छह आधुनिक पिस्तौल के साथ पाँच लोगों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान से जुड़े हथियार और नार्को नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज यहाँ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान आकाश मसीह और प्रिंस, दोनों निवासी गाँव पंडोरी, अमृतसर ग्रामीण, करणबीर सिंह उर्फ करण, निवासी गाँव चौगावां, अमृतसर ग्रामीण,सुखविंदर सिंह निवासी गाँव हेतमपुराbअमृतसर ग्रामीण और गुरभेज सिंह उर्फ भेजा निवासी गाँव लाहियाँ, तरनतारन के रूप में हुई है। बरामद पिस्तौलों में पाँच .30 बोर पिस्तौल और एक 9 मिमी ग्लॉक पिस्तौल शामिल हैं।
गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान स्थित संचालकों से संपर्क कर रहे थे

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से पाकिस्तान स्थित ऑपरेटरों के साथ मिलकर पंजाब में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ प्राप्त करने और पहुँचाने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गाँवों के रहने वाले हैं और अपने ऑपरेटरों के निर्देश पर खेप प्राप्त करते थे।
डीजीपी ने कहा कि इस मामले में शामिल ऑपरेटरों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जाँच जारी है।
उक्त आरोपी आपराधिक तत्वों को हथियारों की खेप पहुँचाते थे
पुलिस कमिश्नर(सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा कि छेहरटा के पास एक सुनियोजित नाकाबंदी के दौरान, पुलिस टीमों ने आरोपी आकाश मसीह और प्रिंस को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक .30 बोर पिस्तौल और एक ग्लॉक 9 मिमी पिस्तौल बरामद की।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच करते हुए, तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस टीमों ने करणबीर सिंह और सुखविंदर सिंह को तीन .30 बोर पिस्तौल और 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी करणबीर सिंह उर्फ करण के खुलासे पर पुलिस ने गुरभेज सिंह उर्फ भेजा को एक .30 बोर पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति अवैध हथियारों की खेप प्राप्त करने के बाद, इन्हें इलाके के आपराधिक तत्वों तक पहुँचाते थे।
इस संबंध में, दो अलग-अलग मामले, अर्थात् पुलिस स्टेशन छेहरटा, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर संख्या 223 दिनांक 06.11.2025 और पुलिस स्टेशन छौनी, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) और 25 तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी और 29 के तहत एफआईआर संख्या 239 दिनांक 12.11.2025 दर्ज किए गए हैं।
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