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स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा एक्ट के अंतर्गत 21 लोगों के  चालान काटे

चालान काटते हुए अधिकारी।

अमृतसर, 29 दिसंबर:पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार सहायक सिविल सर्जन डॉ. रजिंदर पाल कौर और डीडीएचओ डॉ. जगनजोत कौर के दिशा-निर्देशों के तहत जिला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा एक्ट के अंतर्गत 21 लोगों के चालान काटे गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने और कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें जिला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह, डॉ. शबनमदीप कौर, एस.आई. बलविंदर सिंह, मंगल सिंह, जुझार सिंह, जतिंदर पाल सिंह, रशपाल सिंह, हरिंदर सिंह तथा सहायक स्टाफ शामिल थे।

इस टीम द्वारा मौके पर कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में तंबाकू विक्रेताओं की जांच की गई, जिसके दौरान रणजीत एवेन्यू और एयरपोर्ट रोड के क्षेत्रों में 14 दुकानदारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वाले 7 लोगों के मौके पर चालान काटे गए।

उन्होंने कहा कि जिले में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ निर्धारित मापदंडों के अनुसार एक निर्धारित फोटो तथा उस पर “तंबाकू दर्दनाक मौत और कैंसर का कारण बनता है” लिखा होना अनिवार्य है।

अतः उपरोक्त मापदंडों के बिना तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। इसके अलावा खुली सिगरेट बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करना भी दंड/जुर्माने योग्य अपराध है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना भी कानूनन अपराध है।

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