
अमृतसर, 15 मई :एडीए पुड्डा के जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग द्वारा रामतीर्थ रोड स्थित गांव वडाला भिट्टेवड्ड में न्यू मैपल सिटी, अवैध कॉलोनी (एकम गार्डन के सामने) तथा आर.टी. इन्क्लेव (एक्सटेंशन) नामक बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।
जिला टाउन प्लानर अमरिंदरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव वडाला भिट्टेवड्ड में विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर कार्य बंद करवाया गया था तथा इनके विरुद्ध आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों की खुलेआम उल्लंघना की और नोटिस जारी होने के बावजूद स्पष्टीकरण देने की बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखे गए, जिसके चलते उच्च अधिकारियों के आदेशों पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा रामतीर्थ रोड स्थित गांव वडाला भिट्टेवड्ड में विकसित न्यू मैपल सिटी के खिलाफ पहले भी 3 सितंबर 2024 को तथा आर.टी. इन्क्लेव (एक्सटेंशन) के खिलाफ 4 अप्रैल 2025 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कॉलोनी मालिकों द्वारा दोबारा मौके पर विकास कार्य शुरू कर दिए गए थे, जिसके चलते अब नए किए गए विकास कार्यों को फिर से ध्वस्त किया गया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी काटने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 में वर्ष 2024 की संशोधित धाराओं के अनुसार 5 से 10 वर्ष तक की कैद तथा 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसी कारण उक्त कॉलोनियों के अंतर्गत आने वाली जमीन के मालिकों तथा कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस विभाग को भी राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर लिखा जा रहा है।
एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसी अवैध कॉलोनियों, जो पुड्डा विभाग से मंजूरशुदा नहीं हैं, उनमें प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की पुड्डा द्वारा जारी मंजूरी अवश्य जांच लें तथा अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एडीए)की वेबसाइट पर उपलब्ध अवैध कॉलोनियों संबंधी विवरण भी अवश्य देखें, ताकि उनके धन और संपत्ति का नुकसान न हो तथा भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य किया जाए।
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