
अमृतसर,13 मई(राजन):अरुण गुप्ता, माननीय सदस्य सचिव, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मोहाली के निर्देशन में और श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला और सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के मार्गदर्शन में ; पुष्पिंदर सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) -कुम-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने सेंट्रल जेल, अमृतसर में कैंप कोर्ट का आयोजन किया। इस शिविर अदालत के दौरान, कैदियों के छोटे मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया था और 12 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया था। केंद्रीय जेल अधीक्षक अर्शदीप सिंह गिल ने हर संभव सहायता प्रदान की। विधिक सेवा अधिवक्ता अमनदीप सिंह बाजवा और शासकीय अधिवक्ता शिवराज सिंह सरन भी उपस्थित थे और शिविर न्यायालय की कार्यवाही में योगदान दिया। एक ऐसा मामला जिसमें हिरासत में लिया गया पाकिस्तान का है जो पिछले 2 सालों से जेल में बंद था, उसका केस मौके पर ही निपटा दिया गया था, अब उक्त पाकिस्तानी बंदी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अपने देश लौट सकेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए न्यायाधीश पुष्पिंदर सिंह द्वारा निम्नलिखित संदेश भी दिया गया।
इसके बाद पुष्पिंदर सिंह, न्यायाधीश भी बंदियों से मिले और उनके मामलों की भी सुनवाई की गई और जेल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा, जो बंदी छोटे मामलों और मामलों में जेल में हैं। अगले शिविर अदालत में अपनी याचिका दायर करने के लिए ताकि उनके मामलों की सुनवाई अगले शिविर अदालत में हो सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निर्णय होता है। लोक अदालतों के माध्यम से न्याय सस्ता और तेज है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। प्यार दोनों तरफ बढ़ता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं, बच्चों, बंदियों, कैदियों और कम से कम रुपये की वार्षिक आय वाले किसी भी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। उपरोक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा द्वारा नि: शुल्क प्रदान की जाती हैं।

Amritsar News Latest Amritsar News