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पशुओं  को सड़कों पर खुला छोड़ने और सड़क किनारे चराने पर पूरी तरह से रोक: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

डिप्टी कमिश्नर की फाइल फोटो।

अमृतसर, 4 नवंबर(राजन):डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर  दलविंदरजीत सिंह ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जिले की सड़कों पर पशुओं के घूमने और सड़कों के आसपास चरने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी किए गए आदेशों के अनुसार, पशुपालकों और चरवाहों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पशुओं  को बाड़ों के अंदर रखें और बाड़ों की सफाई का खास ध्यान रखें, ताकि सफाई और लोगों की सुरक्षा पक्की हो सके।

आदेशों में कहा गया है कि अलग-अलग संगठनों ने यह मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाया है कि अमृतसर जिले में कई पशुपालक और चरवाहे अपने पशुओं  को सड़कों पर चराने के लिए लाते हैं और उन्हें सड़कों के आसपास खुला छोड़ देते हैं। इससे ट्रैफिक में दिक्कत होती है और कभी-कभी सड़क हादसों का खतरा भी रहता है, जिससे गाड़ी चलाने वालों और मवेशियों को जान-माल का नुकसान हो सकता है।

आदेशों के मुताबिक, ये मवेशी सड़कों के किनारे छाया और हरियाली के लिए लगाए गए पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा, कभी-कभी मवेशी किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसानों और पशुपालकों/चरवाहों के बीच आपसी झगड़े होने की संभावना रहती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन समस्याओं को रोकने, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, सरकारी और निजी संपत्ति की सुरक्षा करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह रोक लगाना जरूरी है।ये आदेश 2 जनवरी, 2027 तक लागू रहेंगे।

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