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सिंथेटिक डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध

अमृतसर, 14 जुलाई(राजन):उपायुक्त-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अमृतसर, गुरप्रीत सिंह खैहरा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, अमृतसर जिले मे प्लास्टिक की डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डोरी सूती धागे की जगह सिंथेटिक/प्लास्टिक से बनी होती है जो बहुत मजबूत, अविनाशी और अटूट होती है।  उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक डोर से  पतंग उड़ाने के दौरान पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां काट देता है।  यहां तक ​​कि साइकिल चालकों और स्कूटर सवारों के गले और कान कट जाने, उड़ते हुए पक्षियों के फंसने और मरने की भी घटनाएं हुई हैं।  इसके अलावा इस दरवाजे में फंसे पक्षियों की मौत और पेड़ों पर उनके लटकने से भी दुर्गंध पर्यावरण को प्रदूषित करती है।  इस प्रकार यह सिंथेटिक/प्लास्टिक की डोरी जब पतंग उड़ाने में प्रयोग की जाती है तो मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक सिद्ध होती है।  दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस दरवाजे के उपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।  इसलिए यह प्रतिबंध लगाना जरूरी है।  यह आदेश 03 सितंबर 2021 तक सख्ती से लागू रहेगा।

मैरिज पैलेस में हथियार ले जाने और फायरिंग पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मैरिज पैलेसों में आग्नेयास्त्र लाने का निर्देश दिया है. पूर्ण प्रतिबंध के लिए जारी किया गया है। जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि अमृतसर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस कप्तान ने उनके संज्ञान में लाया था कि बड़ी संख्या में मैरिज पैलेस चल रहे थे और इन पेलसो में होने वाले समारोहों के दौरान कई लोग हथियार लेकर  फायरिंग करना  एक उत्सव बन गया है, जो कभी-कभी अप्रिय घटनाओं की संभावना को जन्म देता है।  इसलिए, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार ले जाने और हवाई फायरिंग पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।  प्रतिबंध 14 सितंबर, 2021 तक सख्ती से लागू रहेगा।
विरोध रैलियों, धरना-प्रदर्शनों आदि पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला पुलिस प्रमुख, अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में जिला अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर  गुरप्रीत सिंह खैरा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला के गांवों और कस्बों में सभाओं, विरोध रैलियों, धरने, सभाओं, नारे लगाने और पांच या अधिक व्यक्तियों के प्रदर्शनों पर रॉक जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में कुछ राजनीतिक/किसान और अन्य संगठन जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, धरना रैलियां और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान और बिगड़ती कानून व्यवस्था की आशंका।  इसलिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है।  यह प्रतिबंध 3 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा।

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