
अमृतसर,22 जुलाई (राजन):ड्रग्स मामले में पटियाला की जेल में बंदअकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। अदालत ने आज भी बिक्रम मजीठिया को जमानत नहीं दी और केस की अगली सुनवाई 29 जुलाई डाल दी है।बिक्रम मजीठिया ने इसी साल 24 फरवरी को सरेंडर किया था। कुछ माह पहले वह ड्रग्स केस खारिज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच बनाई थी। इनमें से जस्टिस मसीह ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद जस्टिस राव और जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच को केस भेजा गया। हालांकि जस्टिस अनूप चितकारा ने सुनवाई से इनकारकर दिया। अब जस्टिस रामचंद्र राव और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। ड्रग्स केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में भी ठहरते रहे। यहां तक कि मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन दे रखा था। मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों से फंड लेते रहे। इसके अलावा दबाव डालकर नशा दिलवाते रहे। नशा तस्करों के बीच समझौते करवाने का भी उन्हें आरोपी बनाया गया है। हालांकि अकाली दल इसे राजनीतिक बदला लेने की कार्रवाई करार देता रहा।
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