उपभोक्ता 27 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं

अमृतसर, 25 फरवरी(राजन):पंजाब सरकार के निर्देशानुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर मौजूदा राशन कार्डों की वेरिफिकेशन सरकार द्वारा किया गया और वेरीफिकेशन रिपोर्ट पंजाब सरकार से प्राप्त हुई। विभिन्न विभागों/विभाग से प्राप्त आनलाइन डाटा विभिन्न मापदण्डों के अन्तर्गत अनेक उपभोक्ता राशन कार्ड जारी किये गये हैं जिनके आधार पर सूची डिपो धारकों के पास रखी गयी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके राशन कार्ड अमान्य हो गए हैं, वे 27 फरवरी, 2023 तक संबंधित खाद्य और आपूर्ति / सहायक खाद्य और आपूर्ति निरीक्षकों से संपर्क कर सकते हैं. के कार्यालय में अपनी स्व-घोषणा और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी के बाद किसी भी आपत्ति पर संबंधित विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। डीसी सूदन ने बताया कि यदि किसी राशन कार्ड धारक की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है या उसके द्वारा दिये गये तथ्य/साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाये जाते हैं तो उसका राशन कार्ड 27 फरवरी के बाद सरकारी निर्देशानुसार रद्द कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी राशन कार्ड धारक का स्वघोषणा या रिकॉर्ड गलत पाया जाता है तो उपभोक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि उन्हें आपत्ति दर्ज कराने में कोई समस्या आती है तो वे उपभोक्ता कार्यालय, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक में भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
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