अमृतसर,7 मार्च (राजन):नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के खातों में अभी भी पुराना प्रोविडेंट फंड(पीएफ) जमा नहीं हुआ है। जो पीएफ जमा भी हो रहा है कर्मचारियों के खातों में प्रवेश बहुत धीमी गति से हो रहा है। विशेषकर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेवानिवृत्त हुए निगम अधिकारी और कर्मचारी पी.एफ. के भुगतान के संबंध में माननीय न्यायालय का सहयोग लेकर नगर निगम, अमृतसर को ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम यूनियनों के पदाधिकारी भी प्रोविडेंट फंड जमा ना होने और धीमी गति से होने के लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं। जिस पर नगर निगम कमिश्नर ने प्रोविडेंट फंड को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं।
1. डीसीएफए हर माह पुराने पी.एफ. की कुछ राशि निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के खाते में जमा कराएं।
2. डीसीएफए 4-5 कंप्यूटर के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों का पीएफ पंजीकृत होना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिदिन एंट्रियां करने का लक्ष्य दिया जाए।
3. पी.एफ. सुपरीटेंडेंट द्वारा की गई दैनिक प्रविष्टियों की जांच करने के बाद डीसीएफए को सूचित किया जाए।
4.डीसीएफए को उपरोक्त सभी गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट द्वारा तैयार आरके निगम कमिश्नर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
निगम कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों की कॉपी।
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