अमृतसर 2 अप्रैल (राजन): ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…इस बयान से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। ठीक दूसरे दिन यानी 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। 11 दिन बाद राहुल फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा कि राहुल की लीगल टीम 3 मार्च(सोमवार) को कोर्ट जाएगी।
सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया
23 मार्च को कोर्ट ने राहुल की मौजूदगी में उन्हें 2 साल जेल की सजा और 15 हजार जुर्माना लगाया था। कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी थी। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। यानी इस दौरान राहुल की गिरफ्तारी नहीं होगी और वे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका लगा सकते हैं।
राहुल की सजा पर कांग्रेस में क्या एक्शन हुआ, यह है पहलू
पहला जेल या अपील दो हिस्सों में बंटा था पार्टी नेताओं का फैसला भास्कर को सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी की सजा के खिलाफ पार्टी भी दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक धड़ा चाहता था कि राहुल फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएं। वहीं, दूसरा धड़ा चाहता था कि राहुल जेल जाएंगे तो पार्टी को सहानुभूति मिलेगी और इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा। दूसरा पहलू है कि पार्टी में राय बनी, सियासी और कानूनी लड़ाई लड़ी जाए सूत्र बताते हैं कि आखिरी राय ये बनी कि लड़ाई सियासी व कानूनी दोनों मैदानों में लड़ी जाए। हालांकि, सजा के खिलाफ कोर्ट जाने को लेकर देरी का कारण पार्टी यही बताती रही कि फैसले का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद करने में समय लगा। तीसरा पहलू यह है कि राहुल अपनी लीगल टीम से नाराज फैसले को चुनौती देने या जेल जाने के फैसले पर भी पार्टी नेतृत्व बंटा हुआ था। एक राय यह थी कि जेल जाने से सहानुभूति की लहर पैदा होगी।दूसरी यह थी कि चुनौती न देना गलती मान लेना समझा जाएगा। अंतिम फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा गया था। बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी लीगल टीम से भी खफा हैं, जिसने चार साल से चल रहे इस केस को गंभीरता से नहीं लड़ा। पटना कोर्ट में 12 अप्रैल को होंगे हाजिर, वहां भी मानहानि का केस मानहानि के एक अन्य मामले में पटना कोर्ट में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को हाजिर होना है। आरोप है कि राहुल ने मोदी सरनेम वालों का चोर कहकर अपमान किया था। बता दें राहुल गांधी पर अलग-अलग राज्यों में मानहानि के 8 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में सूरत कोर्ट उन्हें दो साल की सजा सुना चुका है।
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