
अमृतसर,25 अप्रैल(राजन):पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ हरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला और सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी के निर्देशों के अनुसार सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीसीपी (डी), पीएसपीसीएल, बैंक प्रमुख और बीमा कंपनी के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी को 13 मई 2023 को होने जा रही लोक अदालत की जानकारी दी गयी तथा इसमें अधिक से अधिक योगदान देने के निर्देश दिये गये ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।इस दौरान यह भी बताया गया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला अदालतें अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में भी स्थापित की जा रही हैं।

पुष्पिंदर सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने कहा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग सभी प्रकार के मामलों जैसे चेक, बैंक, भूमि विवाद, घरेलू विवाद और अन्य से निपटेगी।लोक अदालत में दोनों पक्षों के इस्तीफे पर फैसला होता है। लोगों की अदालतों के माध्यम से सस्ता और त्वरित न्याय मिलता है। लोगों की अदालतों के फैसले की कोई अपील नहीं है। दोनों पक्षों के बीच प्यार बढ़ता है।
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