मान को एक्ट में संशोधन करने का अधिकार नहीं: एडवोकेट धामी

अमृतसर,19 जून (राजन):मुख्यमंत्री भगवंत मान के श्री दरबार साहिब से गुरबाणी प्रसारण को लेकर किए गए ट्वीट के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। सीएम भगवंत मान ने आज विधानसभा सत्र में गुरबाणी प्रसारण पर प्रस्ताव लाने की बात कही है। जिसके बाद सबसे पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसका विरोध किया। वहीं अकाली दल इसके विरोध में है और कुछ कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, सिखों के धार्मिक मामलों को भ्रमित करने की कोशिश न करें। सिख मामले संगत की भावनाओं और सरोकारों से जुड़े होते हैं, जिनमें सरकारों को सीधे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।आप सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन करके एक नई धारा जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया आप नहीं जानते। यह कार्य भारत सरकार द्वारा केवल संसद में सिख समुदाय द्वारा चुनी गई संस्था शिरोमणि समिति की सिफारिशों से किया जा सकता है। पंजाब सरकार को इस एक्ट में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने राजनीतिक हितों के लिए देश को भ्रमित न करें। गुरबाणी का प्रसारण कोई साधारण प्रसारण नहीं है, इसकी पवित्रता और मर्यादा की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
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