अमृतसर,23 अक्टूबर :उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेट, घनशाम थोरी, अमृतसर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला अमृतसर, अमृतसर (ग्रामीण) में जिला पुलिस अधीक्षक, भगवान वाल्मिकी के अधिकार क्षेत्र में 27 अक्टूबर 2023 एवं 28 अक्टूबर 2023 को प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के दिन सभी शराब की दुकानें बंद रखने की एक तरफ आदेश जारी की है ।उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मिकी महाराज का प्राकट्य दिवस 28 अक्टूबर 2023 (शनिवार) को मनाया जा रहा है। इसको लेकर एक दिन पहले शोभा यात्रा निकाली जायेगी
इस संबंध में विभिन्न धार्मिक संगठनों ने मांग की है कि उस दिन शराब की खुली बिक्री से श्रद्धालुओं के मन को ठेस पहुंचती है,इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं और शांति को ध्यान में रखते हुए 27.10.2023 और 28.10.2023 को. और कानून व्यवस्था बनाए रखें, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। दिनांक आदेश एकतरफ़ा पारित किया जाता है। इसके साथ-साथ उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेट, घनशाम थोरी, अमृतसर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला अमृतसर में जिला पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में महाप्रबंधक, सचखंड श्री हरिमंदर साहिब, श्री दरबार साहिब द्वारा 08 सितंबर 23 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि 28 और 30 अक्टूबर 2023 को श्री गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश गुरुपर्व बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर 2023 को नगर कीर्तन दोपहर 12:00 बजे श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू होगा और प्राचीन शहर के विभिन्न द्वारों से गुजरते हुए शाम को श्री अकाल तख्त साहिब पर संपन्न होगा। इस संबंध में मांग की गई है कि उस दिन शराब के ठेके खुलने से श्रद्धालुओं के मन को ठेस पहुंचती है।इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 28 अक्टूबर 2023 और 30 अक्टूबर 2023 को शराब की दुकानें बंद करना जरूरी है। यह आदेश एकतरफ़ा पारित किया गया है ।
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