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भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत अलग-अलग आदेश जारी

नवजोत सिंह

अमृतसर,18 सितंबर:नवजोत सिंह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्तालय पुलिस, अमृतसर 04 के तहत पुलिस स्टेशनों की निगरानी की इलाकों में अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं. जिसका विवरण इस प्रकार है:-

किरायेदार की सूचना थाने में देने के संबंध में

  कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर जब मकान मालिक अपनी जगह आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किराए पर देता है तो किरायेदार अपना सही पता नहीं देते हैं और ऐसे लोग अपराध करने के बाद किराए की जगह छोड़ देते हैं या दूसरे शहर/प्रांत से चले जाते हैं किरायेदारों के रूप में. इसलिए अपराधों की रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि जब भी कोई मकान मालिक अपने किसी परिसर को किराए पर देना चाहे तो मकान मालिक पहले से ही किराएदार का पता और विवरण प्राप्त कर अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में दे दे ताकि पुलिस उस पते को खोज कर सत्यापित कर सकती है

पी.जी . के पंजीकरण के संबंध में

  पिछले दिनों चंडीगढ़ के एक पीजी में आग लगने से तीन लड़कियों की मौत हो गई थी. इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर में पीजी मालिक अक्सर अपने घरों के अंदर पढ़ने वाले या काम करने वाले लड़के/लड़कियों के लिए छोटे कमरे बनाते हैं और उन्हें किराए पर देते हैं। जिसमें आवश्यकता से अधिक संख्या में लड़के-लड़कियों को एक ही कमरे में छोटे-छोटे बिस्तर लगाकर किराये पर रखा जाता है। एक ही इमारत की तरह होटल का निर्माण करके छत पर कई मंजिलें तैयार करके कमरे बनाए जाते हैं। जिस इमारत में ये कमरे होते हैं, वहां आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आपातकालीन दरवाजा नहीं होता है और न ही किसी तरह की कोई व्यवस्था होती है। आग बुझाने वाले उपकरणों से आपात्कालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने का खतरा रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रबंधन पीजी शुरू करने से पहले सराय एक्ट-1867 के तहत अपने-अपने पीजी को पंजीकृत करेगा और उनमें रहने वाले लोगों/व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड रखेगा।

  मोटरसाइकिलों के साइलेंसर को संशोधित न करने के संबंध में

युवा लड़के जानबूझकर शहर में गाड़ी चलाते समय अपनी मोटरसाइकिलों के साइलेंसर को संशोधित करके तेज आवाज करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, जिससे तहसुदा मंका के ऊपर ध्वनि प्रदूषण होता है। जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने और पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।

असलाह भंडार, वल्ला के आसपास

असलाह भंडार, वल्ला के आसपास 1000 गज के क्षेत्र में ज्वलनशील सामग्रियों का उपयोग और अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है। जिससे अप्रिय घटना होने की आशंका है। इसलिए, गोला बारूद डिपो वल्ला के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील सामग्रियों के उपयोग और अनधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध है। 

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