
अमृतसर, 23 दिसंबर: नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने कहा है कि लोग नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसंबर तक जमा करवाए। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के बाद टैक्स जमा करवाने वालों को 10% जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधाओं के लिए 31 दिसंबर तक कोई भी छुट्टी चाहे शनिवार और रविवार होने के बावजूद भी नगर निगम मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू तथा निगम के जोनल कार्यालय में सीएफसी सेंटर टैक्स लेने के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोग प्रॉपर्टी टैक्स की पी टी आर ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
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