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प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने टैक्स न अदा करने पर एक होटल,एक रेस्टोरेंट, एक डेयरी और एक वाइन शॉप की सील

प्रॉपर्टी को सील करते हुए अधिकारियों की टीम।

अमृतसर, 6 मार्च (राजन): नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख के आदेशों पर प्रॉपर्टी टैक्स विभाग एक्शन मोड पर आ गया है। साल 2024 -25 के वित्त वर्ष को पूरा होने में मात्र 25 दिन शेष रह गए हैं। नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग का इस वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित करने का निर्धारित लक्ष्य 50 करोड़ रुपए है।

प्रॉपर्टी को सील करते हुए अधिकारियों की टीम।

प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने आज तक 34.14 करोड़ रुपए ही एकत्रित किए है। निगम कमिश्नर के आदेशों पर प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा डिफॉल्टर पार्टियों के विरुद्ध शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज ईस्ट जोन के अधिकारियों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स न अदा करने पर एक होटल, एक रेस्टोरेंट, एक डेयरी और एक वाइन शॉप को सील कर दिया है।

कुछ पार्टियों ने सीलिंग से बचने के लिए मौके पर किया भुगतान

सीलिंग से बचने के लिए मौके पर अधिकारियों को दुकानदार भुगतान देते हुए।

ईस्ट जोन के सुपरिंटेंडेंट प्रदीप राजपूत ने बताया कि डिफॉल्टर पार्टियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि आज उनकी टीम द्वारा चार जगह पर सीलिंग की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ पार्टियों ने सीलिंग से बचने के लिए मौके पर ही भुगतान कर दिया है। उन्होंने बताया की सील किए गए  दी सीक्रेट गार्डन रेस्टोरेंट,एक वाइन शॉप दोनों बटाला रोड, एक होटल ओम रेजिडेंसी बस स्टैंड के निकट और एक गुरिंदर डेयरी शामिल है। उन्होंने बताया कि बटाला रोड पर स्थित टिप टॉप, सुंदर नगर स्थित तीन दुकानदारों ने भी मौके पर भुगतान करके अपनी प्रॉपर्टी सील होने से बचा ली है। सुपरिटेंडेंट प्रदीप राजपूत ने बताया कि आज की सीलिंग टीम में सतेंद्र सिंह इंस्पेक्टर, सुखदेव इंस्पेक्टर, अजीत सिंह क्लर्क, गौतम, बैजनाथ और पुलिस स्टाफ शामिल था।

टैक्स जमा करवा सीलिंग से बचें

नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख

नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख  ने कहा कि डिफॉल्टर पार्टियां नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा कर सीलिंग से बचें। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक छुट्टी होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी टैक्स और सीवरेज  वाटर सप्लाई टैक्स देने के लिए नगर निगम के मुख्य कार्यालय जोन कार्यालय में सीएफसी केंद्र खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग ऑनलाइन इस लिंक पर  http://mseva.lgpunjab.gov.in/ भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को 20 प्रतिशत जुर्माना और 1.5 प्रतिशत प्रति महीने ब्याज अदा करना पड़ेगा।

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