
अमृतसर,9 मई :भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत रात्रि के समय ब्लैकआउट किया जाता है। हालांकि, जिले में कई व्यापारिक प्रतिष्ठान/होटल/रेस्टोरेंट, सीसीटीवी कैमरा की भी लाइट बंद रखनी है किंतु इसका पूर्णतया पालन नहीं करते हैं तथा अपने प्रतिष्ठानों में लाइटें जलती रहती हैं, जिससे किसी अप्रिय घटना का भय बना रहता है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर शसाक्षी साहनी ने जिला आबकारी एवं कराधान कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अमृतसर जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान/होटल/रेस्तरां रात के समय ब्लैकआउट आदेशों का पालन करें ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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