
अमृतसर, 13 मई (राजन):भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने कहा कि अमृतसर की आज रात 8 बजे स्ट्रीट लाइट बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोग भी इस समय अपनी सभी बाहरी लाइट बंद करके स्वैच्छिक ब्लैकआउट का पालन करें। उन्होंने कहा कि लोग अपने अपने घरों के जैसे बरामदा, बगीचे की लाइट, गेट/दरवाजे की लाइट, आदि रात 8:00 बजे के बाद बंद कर दे।
सुनिश्चित करें कि घर के बाहर रोशनी न जाए
जिला मजिस्ट्रेट साहनी ने कहा कि घर के अंदर जाने के बाद कृपया कम से कम रोशनी का उपयोग करें या सुनिश्चित करें कि घर के बाहर रोशनी न जाए। हालांकि अगर रेड अलर्ट है, तो कृपया इन आंतरिक लाइटों को भी बंद कर दें और खिड़कियों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि हालांकि बिजली बंद नहीं करना चाहते हैं, इस वक्त रेड अलर्ट है और हमें लगता है कि कोई अनुपालन नहीं है, तो हमें बिजली बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्कूल कल सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक खुलेंगे।
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