
अमृतसर, 14 मई :भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पंजाब के विभिन्न जिलों में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों में अमृतसर जिले की सीमा के भीतर सभी सरकारी/निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर साक्षी साहनी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमृतसर की सीमा के भीतर सभी सरकारी/निजी सहायता प्राप्त स्कूल 15 मई, 2025 से पहले की तरह खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ये आदेश तुरंत लागू होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी/एलिमेंट्री अमृतसर इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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