
अमृतसर, 23 जून (राजन):नगर निगम अमृतसर के कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख के निर्देशों पर शहरवासियों की सुविधा हेतु 23 जून से 30 जून 2025 तक शहर के पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी हलकों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां अवैध वाटर सप्लाई और सीवरेज कनेक्शनों को नियमित करवाने और ओटीएस स्कीम के तहत बिना ब्याज व जुर्माने के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इस क्रम में आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानविंड गांव में कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप का नेतृत्व एक्सियन ओ एंड एम सेल मंजीत सिंह, नोडल अधिकारी सहायक कमिश्नर दलजीत सिंह, सचिव सुशांत भाटिया, प्रॉपर्टी टैक्स सुपरीटेंडेंट प्रदीप कुमार, वाटर सप्लाई सीवरेज विभाग के सुपरिंटेंडेंट सतनाम सिंह ने किया।

लोगों ने अपने कनेक्शन रेगुलर करवाएं
इस कैंप में स्थानीय निवासियों ने अपने वाटर सप्लाई और सीवरेज कनेक्शन को रेगुलर करने के लिए फॉर्म भरे और बिना ब्याज और जुर्माने के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया। अवैध कनेक्शनों को 1650 रुपए प्रति कनेक्शन की फीस लेकर रेगुलर किया गया।
अवैध कनेक्शनो को रेगुलर करवाएं
इस अवसर पर एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने बताया कि शहर की बाहरी आबादियों में जायका, साउथ ईस्ट् और अमरुत परियोजनाओं के तहत वाटर सप्लाई और सीवरेज पाइपें बिछाई गई थीं ताकि शुद्ध पेयजल और उचित सीवरेज निकासी सुनिश्चित हो सके। लेकिन बहुत से लोगों ने बिना नगर निगम से मंजूरी लिए ही कनेक्शन ले लिए हैं, जिससे न तो बिल जारी हो रहे हैं और न ही कोई वसूली हो रही है, और इससे निगम को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन अवैध कनेक्शनों को रेगुलर करवाएं। शहरवासियों की सुविधा के लिए ये कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों को इनका लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
प्रॉपर्टी टैक्स ओटीएस स्कीम का लाभ ले
इसके अतिरिक्त, सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माना माफ किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि इन कैंपों में शामिल होकर इस प्रॉपर्टी टैक्स ओटीएस स्कीम का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे निगम द्वारा लगाए जा रहे इन कैंपों का पूरा लाभ उठाएं, अपने वाटर सप्लाई व सीवरेज कनेक्शन रेगुलर करवाएं ताकि कनेक्शन काटने की कार्रवाई से बचा जा सके और बिना ब्याज व जुर्माने के पिछले वर्षों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा सके।
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