
अमृतसर 10 सितंबर :खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया है। तरनतारन की जिला अदालत ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि दोषियों को 12 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने विधायक समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 2013 का है । उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। विधायक लालपुरा के एडवोकेट ने बताया कि दलित युवती से मारपीट का केस है। अभी फैसला आने है। हम इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
शादी में आई लड़की से मारपीट
यह मामला 4 सितंबर 2013 का है। एक युवती अपने परिवार के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची थी। शादी एक मैरिज पैलेस में हो रही थी। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने लड़की से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर टैक्सी चालकों ने उसके साथ मारपीट की।आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कथित तौर पर लड़की के साथ मारपीट की, जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए ।
एक आरोपी की मौत, एक पहले ही जेल में बंद
युवती की वकील हरविंदर कौर ने बताया कि इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा 323, 324 व 354 का केस दर्ज हुआ था। आज अदालत ने कुल 12 लोगों को दोषी
ठहराया है। विधायक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले ही तिहाड़ जेल में बंद है।
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