अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश

अमृतसर, 6 जनवरी(राजन): जिला प्रशासन ने चाइना डोर के इस्तेमाल और स्टोरेज पर रोक लगाई हुई है और अगर कोई अब भी चाइना डोर से पतंग उड़ाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस संबंध में एक मीटिंग करते हुए डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने कहा कि चाइना डोर से पतंग उड़ाने से लोगों और पक्षियों की जान को खतरा होता है और कई पक्षी भी इसमें फंसकर मर जाते हैं।

डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को चाइना डोर का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक पतंग मांझे जो कि नॉन-बायोडिग्रेडेबल है या कांच, धातु आदि का उपयोग करके तेज बनाया गया है, के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों, विशेषकर बच्चों को प्लास्टिक, नायलॉन या इसी तरह के सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे/डोर या जिसमें पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझे या किसी अन्य धागे, कांच, धातु के हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है, के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए।
चाइना डोर की बिक्री और स्टोरेज पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है
एक्सियन प्रदूषण विभाग सुखदेव सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर बेचते या संग्रहीत करते पाया गया तो उस पर 1 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस मीटिंग में सुखमणि सिंह, एसडीओ जगदीश सिंह और दूसरे अधिकारी मौजूद थे।
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