
अमृतसर, 13 जनवरी (राजन):इप्रूवमेंट ट्रस्ट के 52.80 करोड़ रुपए के टेंडर में कथित तौर पर गड़बड़ियों का
आरोप लगने के मामले में ट्रस्ट के 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट सस्पेंड हुए अधिकारी मामला 9 जनवरी को हाईकोर्ट में ले गए । जिस पर आज 13 जनवरी को सुनवाई हुई। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ द्वारा सुनवाई की गई। हाई कोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई के उपरांत इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 7 अफसरो के सस्पेंशन को स्टे कर दिया गया है। माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ द्वारा सातों अफसरो के सस्पेंशन पर स्टे देने का आदेश जारी होने से अब सातों अधिकारी नौकरी ज्वाइन करके कार्य कर सकेंगे। इस केस पर अगली सुनवाई 16अप्रैल को होगी।
30 दिसंबर को हुए थे 7 अधिकारी सस्पेंड
बता दें कि अमृतसर की एडीसी शहरी डवलपमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद लोकल बाडीज विभाग के सेक्रेटरी आईएएस मनजीत सिंह बराड़ ने बीते 30 दिसंबर को ट्रस्ट के एसई सतभूषण सचदेवा, एक्सईएन रमिंदरपाल सिंह काहलों और बिक्रम सिंह, एसडीओ सुखरिपन पाल सिंह, शुभम धिपेश, मनप्रीत सिंह और जूनियर इंजीनियर मनदीप सिंह को सस्पेंड किया गया था।
इस टेंडर का मामला पहले भी हाईकोर्ट में
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 52.80 करोड़ रुपयो के टेंडर का मामला पहले ही हाईकोर्ट में है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा इस टेंडर की फाइनेंशियल बिड बीते 18 दिसंबर 2025 को ओपन होने पर शर्मा कांट्रेक्टर ने 1.08% का लेस देकर एच-1 बिडर बनी थी। वहीं, सीगल इंडिया लिमिटेड व गणेश कार्तिकय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डाक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने व टेक्निकल खामी बताकर फाइनेंशियल बिड से पहले ही बाहर कर दिया गया था। गणेश कार्तिकय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पहले से ही इस टेंडर को लेकर याचिका हाई कोर्ट के डबल बेंच में दायर कर दी गई थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच की न्यायाधीश लीजा गिल की खंडपीठ द्वारा इस केस में स्टे ना देकर इसकी अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी निर्धारित की गई थी। इस केस पर अब 15 जनवरी 2026 को सुनवाई होगी।
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