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नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर कंटेंप्ट का हाईकोर्ट का मामला: डिविजनल कमिश्नर से रिप्लाई की दायर

अमृतसर, 14 जनवरी(राजन ):नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में कांग्रेसी पार्षद श्वेता छाबड़ा द्वारा डाली गई कंटेंप्ट ऑफ हाई कोर्ट की याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में आज तत्कालीन डिविजन कमिश्नर ने रिप्लाई  दायर कर दी है। कोर्ट में अधिक केस होने के कारण रिप्लाई दोपहर को दायर होने पर इस पर बहस नहीं हो पाई।अब इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

27 नवंबर को मेयर चुनाव के दौरान बनाई गई  वीडियोग्राफी की सीडी चलाई गई थी

बता दे की 27 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन की कोर्ट में मेयर चुनाव को लेकर बनाई गई वीडियोग्राफी की सीडी चलाई गई थी। वीडियोग्राफी की सीडी देखने के उपरांत न्यायाधीश पंकज जैन ने कहा कि मेयर चुनाव के दौरान पूरी पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। न्यायाधीश द्वारा स्पीकिंग आदेश में कहा गया कि सीडी में मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा वोटिंग करने के लिए दो-दो हाथ खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी पार्षदों की ओर कैमरा नहीं चलाया गया। चुनाव की प्रक्रिया के लिए हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं अपनाया गया है।

चुनाव गलत ढंग से पारित किया गया

हाई कोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा आज स्पीकिंग आदेश में कहा गया है कि मेयर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर पहले डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज द्वारा राजनीतिक पार्टियों के मेयर उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं। मेयर उम्मीदवार घोषित होने के उपरांत वोटिंग करवाने के लिए पार्षद ऑब्जर्वर लगाया जाता है। नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव के दौरान डिविजनल कमिश्नर द्वारा राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार घोषित किए बिना ही पार्षद ऑब्जर्वर घोषित करके मेयर चुनाव करवा दिए गए। यह मेयर चुनाव की प्रक्रिया गलत ढंग से पारित की गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज से एफिडेविट देकर जवाब मांगा है। जिस पर आज तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर द्वारा हाईकोर्ट ने एफिडेविट दायर करके रिप्लाई दे दी गई।

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