
अमृतसर, 15 अप्रैल :एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, अमृतसर (POCSO कोर्ट)-कम-स्पेशल ट्रायल कोर्ट, अमृतसर ने आज बॉबी उर्फ बब्बी पुत्र बूटा सिंह, गांव खुशुपुरा, जिला अमृतसर के रहने वाले को FIR नंबर 140/15.04.2024, 363/366 IPC और 4 (2) POCSO एक्ट के तहत, थाना भिंडी शैदां में 20 साल की कैद और 55000 रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 12/13 अप्रैल 2024 की आधी रात को नाबालिग के माता-पिता अपने घर के कमरे में सो रहे थे और रात करीब 1.00/2.00 बजे नाबालिग की मां पेशाब करने के लिए उठी तो देखा कि उसकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं है और बाद में उसे पता चला कि उसकी नाबालिग बेटी को उनके साथ काम करने वाला बॉबी शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसके दो नाबालिग बच्चे थे। उसने नाबालिग लड़की और पीड़िता के साथ बार-बार जबरदस्ती बलात्कार किया।
इस मामले में कोर्ट ने बॉबी को दोषी पाया है और उसे 20 साल की कैद और 55000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले के जरिए यह कोर्ट समाज को यह मैसेज देना चाहता है कि भविष्य में किसी भी नाबालिग बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो।
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