
अमृतसर, 23 अप्रैल :एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, अमृतसर (POSCO)-कम-फास्ट ट्रैक कोर्ट, अमृतसर ने एक अहम फैसले में आरोपी सतनाम सिंह उर्फ मनु बेटे गुरमीत सिंह, निवासी गांव डेनियल, थाना खिलचियां, अमृतसर को केस नंबर 81/2024, सेक्शन 65(2)/64(1) BNS और 6 POSCO एक्ट, थाना खिलचियां के तहत दोषी ठहराया है।
कोर्ट ने आरोपी को उसकी पूरी ज़िंदगी तक उम्रकैद की सज़ा सुनाई है और 1.00 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फैसले के मुताबिक, 17.07.2024 को, जब पीड़िता की मां घर पर मौजूद नहीं थी, तो आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट भी की। पकड़े जाने से पहले आरोपी 2 साल से लगातार अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था। इसके अलावा, आरोपी ने पीड़ित को इस घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उसे उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में रहने तक की सज़ा सुनाई।
कोर्ट ने अपने फैसले से समाज को साफ संदेश दिया है कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले ऐसे गंभीर अपराधों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी और दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि भविष्य में किसी नाबालिग बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो।
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