
अमृतसर, 15 जून: शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम द्वारा ठीक ढंग से कार्य नहीं करवाया जा रहा है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में निगम पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन न होने के कारण शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लग रहे हैं। नगर निगम अमृतसर द्वारा लगभग 10 महीने पहले शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर एक कंपनी को ठेका दिया था। जिस कंपनी को सफाई व्यवस्था का कार्य दिया गया था उक्त कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद निगम द्वारा कंपनी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
इस तरह से किया गया था कॉन्ट्रैक्ट

नगर निगम अमृतसर द्वारा शहर को दो हिस्सों में बांट कर 41 वार्डो और 44 वार्डो की सफाई को लेकर टेंडर लगाया गया था । निगम द्वारा 41 वार्डो के लिए रिजर्व रेट 48.37 करोड रुपए और 44 वार्डों के लिए रिजर्व रेट 49.49 करोड़ रुपए रखा गया था। इन दोनों टेंडरो के अनुसार शहर में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल ( शहर की साफ-सफाई ) को 3 वर्षों तक करना है। निगम द्वारा दोनों टेंडरों का ठेका 10 महीने पहले एक कंपनी को दे दिया गया ।
515 मिनी टिप्पर, 32 कंपैक्टरो को फील्ड में उतरना था
कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंपनी द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 5 15 मिनी टिप्पर, 32 कंपैक्टरो के माध्यम से डस्टबिन से कूड़ा कलेक्ट किया जाने का नियम है। किंतु इस नियम के विरुद्ध कंपनी द्वारा पहले तो थोड़ी सी संख्या में मिनी टिप्पर शुरू करवाएंगे। आज 15 जून की स्थिति यह है कि अब कंपनी द्वारा लगभग 200 मिनी टिप्पर के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करवाई जा रही है। कंपनी द्वारा एक भी कंपैक्टर फील्ड में नहीं उतरा गया है। जिस कारण शहर में गंदगी के ढेर लग रहे हैं।
कंपनी द्वारा प्रोसेसिंग शुरू हुई नहीं की गई
नगर निगम अमृतसर द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंपनी द्वारा शहर से प्रतिदिन जितना भी कूड़ा उठाए जाना था। उस कूड़े की प्रतिदिन प्रोसेसिंग की जानी थी। किंतु 10 महीने भी जाने के उपरांत भी जितना भी कूड़ा कंपनी द्वारा उठाया गया है, इसकी प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं की गई है। किंतु कंपनी को प्रोसेसिंग की एवज में भुगतान किया जा रहा है।
कोई भी जुर्माना नहीं, ना ही बैंक गारंटी ली
नगर निगम द्वारा कंपनी से किए गए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पूरा कलेक्शन को लेकर अगर कोई कमी पाई जाएगी। तब कंपनी को बनता जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। किंतु पिछले 10 महीनो में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन ना होने के बावजूद भी कंपनी को कोई भी जुर्माना नहीं लगाया गया है। नगर निगम एक्ट के अनुसार जिस भी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देना होता है। उस कंपनी से बैंक गारंटी ली जाती है , किंतु इस कंपनी से नगर निगम ने बैंक गारंटी ही नहीं ली है।
कमर्शियल और रिहायशी यूनिटों से रुपयो के कलेक्शन का कोई हिसाब किताब नहीं
नगर निगम द्वारा सफाई को लेकर कंपनी से किए गए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंपनी द्वारा शहर के कमर्शियल और रिहायशी यूनिटो प्रतिमाह रुपयो की कलेक्शन की जाती है। नियम के अनुसार इस कलेक्शन के बारे में नगर निगम को जानकारी दी जानी थी। इस कलेक्शन को लेकर भी नियम बनाए गए थे। किंतु कंपनी द्वारा कमर्शियल और रिहायशी यूनिटों से रुपयो के कलेक्शन का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है।
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