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पंजाब में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कानून बना: सालाना फीस बढ़ाने की लिमिट फिक्स

अमृतसर,13 जुलाई:पंजाब में निजी स्कूल अब मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरकार के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी। इस कानून के लागू होते ही निजी स्कूलों के लिए सालाना फीस बढ़ोतरी की सीमा 5% तय हो गई है।नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकेगी।

ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिलने को लेकर सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा कि राज्यपाल का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में लिए गए हमारे बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। सीएम ने आगे लिखा- निजी स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा लाए गए “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026” पर राज्यपाल ने साइन कर दिए हैं। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद अब कोई भी निजी स्कूल अपनी मर्जी से 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा।

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी और आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 22 जून को कैबिनेट मीटिंग में इसे पास किया गया था।

जारी अध्यादेश की कॉपी।

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