
अमृतसर,21 जुलाई (राजन) : नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में कांग्रेसी पार्षद श्वेता छाबड़ा द्वारा डाली गई कंटेंप्ट ऑफ हाई कोर्ट की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी । हाईकोर्ट में इस याचिका पर कांग्रेसी पार्षद के वकील पेश न होने पर बार-बार तारीख ली जा रही है। इस मामले में आज हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता द्वारा सुनवाई की जानी थी। जस्टिस दीपक गुप्ता को आज बताया गया कि पार्षद श्वेता छाबड़ा के वकील एक दुर्घटना में चोटिल हो गए हैं। जिस कारण वह आज हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं आ सकते। जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित कर दी ।
वकीलों के पेश न होने पर अमृतसर मेयर का दोबारा चुनाव करवाने की याचिका पहले ही हो चुकी खारिज
नगर निगम अमृतसर मेयर,सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के हुए चुनाव में कथित धक्केशाही को लेकर कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा 25 मई 2026 को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा 28 जनवरी 2025 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। इस याचिका में मांग की गई है कि नगर निगम अमृतसर के मेयर पद के चुनाव को दोबारा करवाया जाए । हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में पार्षद विकास सोनी की ओर से वकीलों द्वारा लगातार दो तरीखो में सुनवाई नहीं की गई। जिस पर 25 मई 2026 को भी पार्षद विकास सोनी की ओर वकीलों द्वारा सुनवाई ना करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस एच एस सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस मामले को लेकर भी अभी तक पार्षद विकास सोनी द्वारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रीएप्लीकेशन दायर नहीं की गई है।
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