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जिला प्रशासन ने वीज़ा कंसल्टेंसी का लाइसेंस किया रद्द:ह्यूमन स्मगलिंग (प्रिवेंशन) एक्ट, 2012 एवं पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट के तहत की गई कार्रवाई

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर पल्लवी मिश्रा। 

अमृतसर, 5 अगस्त (राजन):अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर  पल्लवी मिश्रा ने पंजाब सरकार द्वारा लागू ह्यूमन स्मगलिंग (प्रिवेंशन) एक्ट, 2012 तथा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए “वीज़ा विज़न इमिग्रेशन सर्विस”, एस.सी.ओ. नंबर 89, चौथी मंजिल, नेशनल टावर, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर का वीज़ा कंसल्टेंसी संचालित करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त लाइसेंसधारी के विरुद्ध थाना रंजीत एवेन्यू, अमृतसर में विभिन्न तिथियों पर दर्ज मामलों, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र तथा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट से संबंधित आरोप शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उन्होंने बताया कि लाइसेंसधारी द्वारा नोटिस के जवाब में प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके उपरांत संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के आदेश जारी किए गए।

पल्लवी मिश्रा ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में उक्त लाइसेंसधारी अथवा उसकी फर्म के विरुद्ध अधिनियम अथवा नियमों के उल्लंघन संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी समस्त कानूनी जिम्मेदारी लाइसेंसधारी/फर्म के मालिक अथवा प्रोपराइटर की होगी तथा कानून के प्रावधानों के अनुसार होने वाली समस्त देयताओं एवं क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भी उसी का होगा।

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