
अमृतसर, 15 जून(राजन):अरुण गुप्ता, सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, मोहाली और हरप्रीत कौर रंधावा, जिला एवं सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में निर्देश, अमृतसर पुष्पिंदर सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने सेंट्रल जेल, अमृतसर में कैंप कोर्ट का आयोजन किया। इस दौरान कैंप कोर्ट में बंदियों के छोटे-छोटे मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया और 14 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। केंद्रीय जेल उपाधीक्षक हेमंत शर्मा ने हर संभव सहायता प्रदान की। शिविर न्यायालय की कार्यवाही में विधिक सेवा अधिवक्ता अमनदीप सिंह बाजवा एवं लोक अभियोजक राकेश कुमार सोनी भी उपस्थित थे और उन्होंने अपना योगदान दिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए न्यायाधीश पुष्पिंदर सिंह द्वारा निम्नलिखित संदेश भी दिया गया। इसके बाद पुष्पिंदर सिंह, न्यायाधीशों ने भी बंदियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना और जेल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। वहीं छोटे-छोटे मामलों में जेल में बंद कैदियों और लंबे समय से लंबित मामले को भी कैंप कोर्ट में सुनवाई के लिए रखने के लिए सतर्क किया गया और अपने आवेदन जमा करने को कहा ताकि अगले शिविर कोर्ट उनके मामलों की भी सुनवाई होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों का निर्णय आपसी सहमति से लिया जाता है। लोक अदालतों के माध्यम से न्याय सस्ता और तेज है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। प्यार दोनों तरफ बढ़ता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं, बच्चों, बंदियों, कैदियों और 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले किसी भी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि अदालतों में मुफ्त वकील सेवाएं, कानूनी सलाह, अदालती खर्च, भुगतान आदि। उपरोक्त सेवाएं जिला विधिक सेवाओं द्वारा नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

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