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अनलॉक-3 के अंतर्गत 31 अगस्त तक नई हिदायतें, जाने क्या खुलेगा क्या होगा बंद

अमृतसर, 22 अगस्त (राजन) जिला मैजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खैहरा द्वारा अनलॉक-3 के अंतर्गत 31 अगस्त तक नई हिदायतें जारी की गई हैं। उन्होने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कुछ नई बंदिशें लगाई गई हैं, जिसके अंतर्गत शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जिले में कर्फ्यू रहेगा और गैर जरूरी यातायात पर रोक रहेगी और सप्ताहिक कर्फ़्यू के अंतर्गत जिले में 31 अगस्त तक हर शनिवार और रविवार को मुकम्मल कर्फ़्यू लागू रहेगा।
उन्होने बताया कि इसके इलावा जरूरी सेवाओं जैसे कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक मार्गों पर वस्तुओं के यातायात, बसों, रेल गाड़ियों और जहाजों से उतर कर घर जाने वालों को यातायात की छूट होगी। ज़रूरी सेवाओं जैसे कि सेहत के साथ सबंधित, कृषि, मछली पालन, डेयरी विकास, बैंकों ए.टी.एम, स्टाक मार्केट, बीमा कंपनियों, आन लाईन टीचिंग, सार्वजनिक सेवाओं, निर्माण उद्योग, सरकारी और निजी अदारे, मीडिया को ज़रूरी सेवाओं के अंतर्गत काम करने की छूट होगी। इस के इलावा यूनिवर्सिटियाँ, बोर्डों आदि की तरफ से ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को आने जाने की छूट होगी।
उन्होने बताया कि दुकानों और माल सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे जबकि शनिवार और रविवार बंद रहेंगे। ज़रूरी वस्तुओं के साथ सम्बन्धित दुकानें और माल, धार्मिक संस्थान, स्पोर्टस कंपलैक्स, रैस्तरा और शराब के ठेके सप्ताह के सभी दिन शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे।
उन्होने आगे बताया कि 4 पहिया वाहनों में चालक सहित तीन व्यक्तियों के बैठने के छूट होगी, जबकि बसों और अन्य सार्वजनिक यातायात 50 प्रतिशत समर्था के साथ चल सकेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में हर तरह की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक भीड़ों पर रोक होगी। इस के इलावा धरने-प्रदर्शनों पर भी रोक होगी।
जिले में विवाह के लिए 30 और अंतिम रस्मों संबंधी 20 व्यक्तियों के इक्कठ की छूट होगी। उन्होने कहा कि ज़िला प्रशासन की तरफ से इन हिदायतें की पालना यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल प्रबंध कर लिए गए हैं। खहरा ने कहा कि हिदायतें की पालना न करने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील भी किया जाएगा। उन्होने लोगों से अपील की कि वह कोरोना महामारी विरुद्ध लड़ाई में ज़िला प्रशासन का साथ दें जिससे इस कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सके।

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