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अवैध जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शनों को नियमित करने का अवसर : निगम कमिश्नर जग्गी

एकमुश्त जमा पर कनेक्शन नियमित रहेगा,नियमित कनेक्शन पर मूल राशि का भुगतान कर चुके लोगों को पेनल्टी में छूट,
वन टाइम सेटेलमेंट  का लाभ लेने के लिए कमिश्नर द्वारा अपील

नगर निगम कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी

अमृतसर, 6 सितंबर(राजन): पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा   शहरी क्षेत्रों में अवैध जलापूर्ति  और सीवरेज कनेक्शनों को नियमित करने का विशेष अवसर दिया है।
यह जानकारी देते हुए  नगर निगम कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी ने कहा कि जिन लोगों के पास अवैध जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन हैं, उन्हें एकमुश्त राशि जमा करने पर ऐसे कनेक्शनों को नियमित करने का अवसर दिया जाएगा।उन्होंने इस विशेष योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 125 वर्ग गज तक की घरेलू जगह के लिए 100 रुपये प्रति जलापूर्ति और 100 रुपये प्रति सीवरेज कनेक्शन (कुल 200 रुपये) लिए जाएंगे।  इसी प्रकार घरेलू स्थानों के लिए 125 से 250 वर्ग गज की दर से 250 रुपये प्रति जलापूर्ति और 250 रुपये प्रति सीवरेज कनेक्शन (कुल 500 रुपये) वसूला जाएगा।  250 वर्ग गज से अधिक के घरेलू स्थानों के लिए 500 रुपये प्रति जलापूर्ति कनेक्शन और 500 रुपये प्रति सीवरेज कनेक्शन (कुल 1000 रुपये) शुल्क लिया जाएगा।  उन्होंने कहा कि व्यावसायिक/संस्थागत परिसरों के लिए 250 वर्ग गज तक 500 रुपये प्रति जलापूर्ति और 500 रुपये प्रति सीवरेज कनेक्शन (कुल 1000 रुपये) का ही शुल्क लिया जाएगा।  इसी प्रकार 250 वर्ग गज से अधिक के व्यावसायिक स्थानों के लिए 1000 रुपये प्रति जलापूर्ति और 1000 रुपये प्रति सीवरेज कनेक्शन (कुल 2000 रुपये) वसूला जाएगा।
कमिश्नर जग्गी ने कहा  कि शुल्क जमा करने के बाद सड़क काटने, कनेक्शन शुल्क और सुरक्षा जैसे अन्य शुल्क नहीं लगाए जाएंगे।अधिसूचना की तारीख (25 अगस्त, 2021) से 3 महीने के भीतर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।  यदि कोई व्यक्ति 3 माह के भीतर कनेक्शन स्वीकृत नहीं करवाता है तो कनेक्शन के नियमितीकरण पर उपरोक्त शुल्क वसूल किया जाएगा।  यदि कोई उपयोगकर्ता अधिसूचना से 6 महीने के भीतर कनेक्शन को नियमित नहीं करता है, तो कनेक्शन काट दिया जाएगा और बकाया उपयोगकर्ता शुल्क पर जुर्माना और ब्याज लगेगा।  उपयोगकर्ता के नाम पर जारी जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन को स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जाएगा।
कमिश्नर जग्गी ने पूर्व स्वीकृत कनेक्शनों के बकाया के भुगतान की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति बकाया मूल राशि का भुगतान अधिसूचना की तिथि से 3 माह के भीतर करता है तो उससे कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लिया जायेगा।यदि अधिसूचना के 3 से 6 महीने के भीतर बकाया बिल और ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।  यदि कोई 6 माह बाद भी बकाया बिल का भुगतान नहीं करता है, तो कनेक्शन काट दिया जाएगा और जुर्माना और ब्याज दोनों का भुगतान करना होगा।
कमिश्नर जग्गी ने अपील की कि अगर किसी नागरिक ने अभी तक अपने जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन को नियमित नहीं किया है या चुकाने योग्य मूल राशि का भुगतान नहीं किया है तो वह तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं।

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