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दिमागी तौर पर बीमार व्यक्ति से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इनका इलाज संभव : हरप्रीत कौर रंधावा

इलाज से ठीक होने वालो की देखभाल करने के लिए अगर कोई परिवारिक सदस्य नहीं, तो उसे  अस्पताल के निकट हॉफ -वे- होम उपलब्ध होगा
मेंटल हेल्थ दिवस के अवसर पर मेंटल अस्पताल का दौरा एवं संगोष्ठी भी आयोजित ;हरप्रीत कौर रंधावा, अध्यक्ष-सह-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अन्य शामिल


अमृतसर,8 अक्टूबर (राजन):जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा ने राजकीय मानसिक अस्पताल का दौरा किया।  इस अवसर पर पुष्पिंदर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर, डॉ. सविंदर सिंह, निदेशक, मानसिक अस्पताल और अन्य डॉक्टर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।


साथ ही अखिल भारतीय जागरूकता अभियान के तहत मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।  इस समय लोगों को यह संदेश दिया गया कि हमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ भेदभाव या भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें समाज से अलग नहीं किया जाना चाहिए, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज संभव है।  मानसिक रूप से बीमार लोग भी समाज का हिस्सा हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए निदेशक डॉ. स्विंदर सिंह ने कहा कि कोई व्यक्ति या रोगी जो इलाज के बाद ठीक हो जाता है लेकिन उसके पीछे परिवार का कोई सदस्य या देखभाल करने वाला नहीं है, उसे जल्द ही हॉफ- वे- होम मेंटल अस्पताल के नजदीक उपलब्ध कराया जाएगा।


इस जागरूकता संगोष्ठी में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और कानूनी सेवा सप्ताह के अमृत महोत्सव के तहत अमृतसर में विभिन्न स्थानों और गांवों में सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं.  इसके माध्यम से आम जनता को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है और जो नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के हकदार हैं।  वहीं कानूनी सेवाओं के टोल फ्री नंबर 1968 को भी उठाया गया।

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