स्कीम एरिया, पार्किंग को लेकर विशेष लाभ नहीं
नगर निगम अमृतसर के क्षेत्रफल में कमर्शियल के लिए 375 रुपए प्रति फुट, रिहायशी के लिए 185 रुपए प्रति फुट सभी फ्लोर रेट निर्धारित

अमृतसर,30 नवंबर (राजन): अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों को रैगुलर करवाने हेतु वन टाइम सेटलमेंट(ओटीएस) स्कीम के बिल को विधानसभा से पहले से मंजूरी मिल चुकी है।
अमृतसर, जालंधर तथा लुधियाना नगर निगम वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत कर्मशियल बिल्डिंगों को रेगुलर करने के लिए 375 रुपए प्रति फुट जबकि रिहायशी इमारतों के लिए 185 रुपए प्रति फुट भाव तय किया गया है। कुछ अवैध इमारतों के मालिकों को इस स्कीम से मदद मिलने की संभावना है लेकिन इसकी स्कीम एरिया और पार्किंग आदि की शर्तों के कारण ज्यादातर बिल्डिंग मालिकों को कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। मास्टर प्लान की उल्लंघना नहीं हो सकती, पार्किंग के लिए अवैध बिल्डिंग के 300 मीटर घेरे में 33 वर्ष की लीज पर पार्किंग का प्लॉट उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ साथ स्कीम में बिल्डिंग की हाइट को लेकर भी वर्ष 2018 से पहले बनी बिल्डिंग तथा इसके बाद बनी बिल्डिंग के अलग-अलग मापदंड रखे गए हैं।
जानकारी के अनुसार अगर किसी बिल्डिंग मालिक को इस स्कीम की सुविधा लेनी है तो उसे पहले नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
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