अमृतसर,19अप्रैल(राजन):मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए निगम हाउस की स्पेशल मीटिंग रद्द करने के विरोध में सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है । जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए दोनों पक्षों के वकील पेश हुए। हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए एक बार फिर आगे की तारीख निर्धारित कर दी। नगर निगम के एल ओ अमृतपाल सिंह ने बताया आज देर शाम तक निर्धारित की गई तारीख का पता नहीं चल सका हैं। इसका कल तक पता चल जाएगा।
मेयर पद पर बने रहने के लिए कर्मजीत सिंह रिंटू के पास है भारी बहुमत
मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के फ्लोर टेस्ट को लेकर हाईकोर्ट से तारीखे ही मिल रही हैं। एमसी एक्ट के अनुसार मेयर को पद पर बने रहने के लिए नगर निगम सदन की बैठक में एक तिहाई सदस्य मेयर के हक में वोट डालते हैं, तो मेयर पद पर बने रहेंगे। इस आंकड़े को लेकर मेयर करमजीत सिंह रिंटू के पास स्पष्ट बहुमत है। नगर निगम सदन में इस वक्त 84 पार्षद और पांच विधायक सदस्य हैं। इनका एक तिहाई का आंकड़ा 30 सदस्यों का बनता है। जबकि मेयर रिंटू के हक में 37 पार्षद और शहर के आम आदमी पार्टी के 5 विधायक हैं।
अगर कांग्रेसी पार्षद चाहे 72 घंटों में हाउस मीटिंग बुला फ्लोर टेस्ट करवा सकते
वैसे तो नगर निगम हाउस के 25 प्रतिशत सदस्य नगर निगम सदन की मीटिंग बुलाने के लिए मेयर को लिखकर दें तो मेयर 72 घंटों बाद हाउस मीटिंग बुला सकते है। 25 प्रतिशत यानी मात्र 23 सदस्य ही बनते हैं। कांग्रेस के पास इस वक्त भी 25 प्रतिशत से कहीं अधिक सदस्य हैं। अगर कांग्रेसी पार्षद चाहे तो 72 घंटे के बाद हाउस मीटिंग बुलाकर मेयर के विरुद्ध फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं।