
अमृतसर, 1 जून(राजन) :कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-पुलिस उपायुक्त, अमृतसर शहरी परमिंदर सिंह भंडाल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हथियार ले जाने पर रोक लगाई हूं। उन्होंने कहा कि घल्लूघर सप्ताह जून 2022 के पहले सप्ताह में मनाया जा रहा है। जिस दौरान शहर में सिख संगठनों, शिवसेना, हिंदू संगठनों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में रोड मार्च निकाला जाता है। वहीं, दोनों संगठनों के बीच टकराव की भी आशंका है। इस बीच कोई भी शरारती अंसर कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनहित में शांति बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट अमृतसर शहर में सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और भाले, भाले सहित तेज हथियार हैं। सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों और बावर्दी पुलिस कर्मियों को यह आदेश लागू नहीं होगा । यह हुकम एकतरफा पारित किया गया है। यह आदेश 10 जून 2022 तक प्रभावी रहेगा।