अमृतसर, 24 सितंबर (राजन): पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज राजवीर शेरावत ने नगर निगम के एक्सियन विजय धीर के तबादले व विभागीय आदेशों पर लगाई गई रोक के विरोध में डाली गई याचिका को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।
संदीप कुमार सफाई सेवक कम ड्राइवर नगर निगम ने अपने वकीलों के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि एक्सियन विजय धीर को हाई कोर्ट द्वारा पहले तबादले व विभागीय आदेशों पर जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ है उसे रद्द किया जाए तथा इस केस में संदीप कुमार को भी पार्टी बनाया जाए। माननीय हाईकोर्ट द्वारा दोनों पक्षों के वकीलों की सुनवाई के उपरांत संदीप कुमार की याचिका को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेशों में यह भी कहा गया कि इस तरह की याचिका पर जुर्माना भी लगाया जा सकता था, जुर्माना इसलिए नहीं लगाया जा रहा कि लोग जुर्माने को देखते हुए हाई कोर्ट में केस ही दायर ना करे।
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