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डॉ. जगमोहन राजू ने केजरीवाल के विरुद्ध मामला दर्ज करने तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की की मांग

अमृतसर,13 जुलाई (राजन): पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. जगमोहन सिंह राजू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर डॉ. राजू ने केजरीवाल के विरुद्ध पंजाब के मोहाली में पुलिस के पास दर्ज करवाई गई शिकायत पर दो महीने बाद भी कोई कार्यवाही ना किए जाने के मामले को लेकर एस.एस.पी. मोहाली को पत्र लिख कर उस मामले में कार्यवाही ना किए जाने की शिकायत की है। डॉ. राजू ने केजरीवाल के विरुद्ध शिकायत पर पुलिस द्वारा उदासीन रवैया अपनाते हुए उस शिकायत संबंधी कोई कार्यवाही ना किए जाने तथा पंजाब पुलिस की स्पष्ट उदासीनता के बारे में जानकारी देते हुए एस.एस.पी. मोहाली से कार्यवाही की मांग की है।डॉ. जगमोहन सिंह राजू ने कहा कि उनके द्वारा 9 मई 2022 को मोहाली में पंजाब पुलिस की साईबर अपराध शाखा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई करवाई गई थी। पुलिस ने शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अकाट्य साक्ष्य के बावजूद अभी तक पुलिस ने केजरीवाल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। डॉ. राजू ने कहा कि केजरीवाल द्वारा हरियाणा के हिसार में ‘जन विजय रैली’ के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद परेशान करने वाली, चौंकाने वाली और देशद्रोही टिप्पणी की थी।केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर, मनोरोगी, पाकिस्तान से हाथ मिलाओ जैसे आक्रामक और उत्तेजक शब्दों के प्रयोग कर भड़काऊ बयानबाजी से नफरत फैलाने और समाज में शांति भंग करने की कोशिश की थी। यही नहीं बल्कि वायु सेना में आतंकवादियों को बिठाने जैसे भड़काऊ भाषण देकर सेना को बगावत के लिए उकसाने जैसी कोशिश भी की थी। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के मध्य क्षेत्र हिसार से जहां 11 प्रतिशत नौजवान सेना में भर्ती है और वहां के हर परिवार का एक सदस्य सैनिक है, निवर्तमान मुख्यमंत्री ने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री पर देशद्रोह के निराधार आरोप लगा कर घर-घर झूठे संदेश पहुंचाने तथा सैनिकों को देश के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया है, जिसे देशद्रोह माना जाना चाहिए।डॉ. राजू ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक दिनांक 09.05.2022 को की गई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जोई आपके संज्ञान में मेरे द्वारा लाई गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी यह माना है कि संज्ञेय अपराधों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस शिकायत के बावजूद सिर्फ इसलिए आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करती क्यूंकि वह एक शक्तिशाली व राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति है। पंजाब में सत्ता का मतलब यह नहीं है कि पुलिस कानून का पालन नहीं करेगी, जैसा कि कई मामलों में देखा गया है। हमारे संविधान के अनुसार देश में रहने वाला हर नागरिक अन्य के बराबर है और कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रभावशाली या शक्तिशाली हो, आरोपी हो सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में निश्चित रूप से खुद हस्तक्षेप करें और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पूरी जांच सुनिश्चित करें। डॉ. राजू ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने यह जानकारी सीआरपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (3) के तहत एसएसपी को दी है।  सीआरपीसी के अनुसार जब किसी पुलिस स्टेशन का कोई अधिकारी शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहता है या नहीं करता है, तो शिकायतकर्ता को एसएसपी को सूचित करना चाहिए और एसएसपी या तो उस मामले में स्वयं कार्रवाई कर सकता है या एसएचओ को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

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